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संगमनगरी प्रयागराज को दस जून को जुमे की नमाज के बाद दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। फरार चल रहे आरोपितों पर इनाम घोषित करने के साथ ही पुलिस जेल में बंद आरोपितों की कस्टडी रिमांड लेकर इस मामले का राज खोलने के प्रयास में लगी है।
प्रयागराज के अटाला क्षेत्र की मस्जिद से दस जून को जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले लोगों ने पथराव के बाद आगजनी की। हर जगह पर पुलिस के मुस्तैद रहने के बाद भी पथराव तथा आगजनी के मामले को प्रदेश सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। यहां पर हिंसा के मामले में आरोपितों पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है।
अटाला में हुई हिंसा के मामले में दो और आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। अखलाक अली के साथ मोहम्मद रहमान की रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस दोपहर से इनको अपनी कस्टडी में लेगी। इन दोनों को रिमांड पर लेकर खुल्दाबाद कोतवाली की टीम पूछताछ करेगी। इन दोनों की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर हुई थी। दोनों फिलहाल तो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं। सोमवार को मुख्य आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की रिमांड पूरी होने के बाद उसको फिर से देवरिया जेल भेजा गया।
जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा के मामले में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी एआइएमआइएम के प्रयागराज के जिलाध्यक्ष शाह आलम ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। फरार चल रहे शाह आलम पर पुलिस ने कल ही 25 हजार रुपया का इनाम घोषित किया है। इसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर एक जुलाई को अपर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और 25 हजार का इनाम भी घोषित है।
प्रयागराज में दस जून को अटाला में हुई ङ्क्षहसा के मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की तरफ से मकान ध्वस्तीकरण के विरोध में दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार को नहीं हुई। सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार 28 जून को अन्य नामित पीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत के बहस करने की जानकारी मिलने के बाद न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। याची ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पीडीए के उसके मकान को ध्वस्त करने की वैधता को चुनौती दी है। पुलिस ने ङ्क्षहसा को साजिश करार देते हुए मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को गिरफ्तार किया है। उसके भवन को अवैध बताते हुए ध्वस्त कराया गया है। याची का कहना है कि भवन उसके नाम है, यह जावेद पंप का भवन नहीं है। पीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अवैध है।