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जी पी अवस्थी
यूपी। यूपी के नगर निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर तक अधिसूचना नहीं जारी की जा सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसम्बर को लगाई गई रोक 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए, दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन न करने का आरोप है. अब कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी. सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट फैसला करेगा. बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी.