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Yasin Malik LIVE: यासीन मलिक को उम्रकैद की मिली सजा, कोर्ट ने तगड़ा जुर्माना भी ठोका

यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग के आरोपों को किया कबूल

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Yasin Malik: यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता.

टेरर फंडिंग केस में दोषी पाया गया यासीन मलिक

यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग के आरोपों को किया कबूल

नई दिल्ली: अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने दोषी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंक के लिए फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि सभी अपराधों में अलग-अलग सजा व जुर्माना किया गया। हालांकि अधिकतम सजा उम्रकैद है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

पहले डॉग स्क्वॉड के जरिए निगरानी की गई।

19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन अपने गुनाह कबूल कर चुका है। उसने माना कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। यासीन मलिक को सजा के बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यासीन मलिक के घर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यही नहीं अदालत परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और फैसले से पहले डॉग स्क्वॉड के जरिए निगरानी की गई।

यासीन मलिक पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, टेरर फंडिंग करने, आतंकी साजिश रचने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोपों में कई मामले दर्ज हैं। भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अफसरों, पूर्व होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण समेत कई अन्य मामलों में भी यासीन मलिक आरोपी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के लाल चौक की कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। पुराने शहर के कुछ इलाकों के बाजार भी बंद रहे, हालांकि आम परिवहन सामान्य रहा। कई जगहों पर भारी सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

या जा रहा है कि NIA ने यासीन मलिक को सजा ए मौत देने की मांग की है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था. यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था.

यासीन मलिक के वकील के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है. मलिक के पास 11 कनाल यानी करीब 5564 वर्ग मीटर जमीन है, जो उसने पुश्तैनी बताई है.

इससे पहले यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला कोर्ट लाया गया. कोर्ट में सजा पर बहस हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. पटियाला कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. पटियाला कोर्ट के बाहर CAPF, स्पेशल सेल के जवानों की तैनाती की गई है.

सजा पर कुछ नहीं बोलूंगा- यासीन मलिक

कोर्ट रूम में मौजूद वकील फरहान ने बताया कि यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा की वो सजा पर कुछ नही बोलेगा. कोर्ट दिल खोल कर उसको सजा दे. मलिक ने कहा, मेरी तरफ से सजा के लिए कोई बात नहीं होगी. वहीं, NIA ने यासीन मलिक को फांसी देने की मांग की. इसके बाद यासीन मलिक 10 मिनट तक शांत रहा. यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि मुझे जब भी कहा गया मैंने समर्पण किया, बाकी कोर्ट को जो ठीक लगे वो उसके लिए तैयार है.

कोर्ट ने ठहराया दोषी

कोर्ट ने माना है कि मलिक ने ‘आजादी’ के नाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था. NIA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था. इस मामले में एक दर्जन के अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट में कहा था, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षाबलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया.

यासीन मलिक ने गुनाह किया कबूल

यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता.

उम्रकैद या फांसी ?

यासीन मलिक को उसके गुनाहों के लिए कितनी सजा मिलेगी, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा. हालांकि, मलिक को इन मामलों में अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है. जबकि कम से कम उम्रकैद की सजा तय मानी जा रही है.

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