MCD के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी।

एमसीडी ने रोका अभियान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी गई है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोक दिया गया है।

बुधवार सुबह शुरू हुआ था अभियान

उत्तर नगर निगम के बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार सुबह कुशल चौक पर पहुंचे थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान कुछ देर चला था। बुलडोजर के जरिए कुछ रेहड़ियों को तोड़ा गया। रेहड़ियों को तोड़ने के बाद अन्य अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया।

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण ढहाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने के दिए आदेश। याचिकाकर्ताओ ने डिमोलेशन को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की लगाई थी गुहार। कोर्ट मामले पर सुनवाई करने को हुआ

जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर ही हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभायात्रा पर पथराव किया गया था। इस दौरान वहां हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में दिल्ली पुलिस के जवानों सहित कई लोग घायल हुए।

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