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वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की पोषणीयता बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि फैसला हमारे हक में है, यह हमारी जीत है।
याचिका में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई थी कि तत्काल प्रभाव से ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू कराई जाए और परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए जाए। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने कहा, यह याचिका सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।