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यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली-NCR में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला, हाई अलर्ट जारी

Network Today

Wednesday, May 25, 2022 – 21:31 PM

Wednesday, May 25, 2022 – 21:31 PM

नेशनल डेस्क: अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। यह अलर्ट देश के खुफिया एजेंसी की तरफ से जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यासीन मलिक की सजा के विरोध में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को मिले है।

अलर्ट के मुताबिक, राजधानी और NCR आतंकियों के निशाने पर है। जिस दिन यासीन मलिको को NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी कर बताया गया है कि, यासीन मलिक को दोषी बनाए जाने के बाद विरोध में उसके हार्ड कोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बनाये हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस अलर्ट के बाद मुस्तैद है।

मलिक के समर्थकों एवं सुरक्षा बलों के बीच हुईं झड़प
बता दें कि, आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर अदालत का फैसला आने से पहले श्रीनगर के कुछ हिस्से बुधवार को बंद रहे और शहर के मैसूमा इलाके में जेकेएलएफ अध्यक्ष मलिक के समर्थकों एवं सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुईं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसूगैस के गोले छोड़े। अधिकारियों के अनुसार किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। लाल चौक में कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

मलिक को उम्रकैद की सजा
दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था। मलिक ने अपने खिलाफ लगाये गये सभी आरोपों में दोष कबूल किया था। अदालत ने मलिक की सजा पर फैसला सुनाने के लिए मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की और आज मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग अवधि की सजा सुनाईं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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