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कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. राहुल गांधी को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि कोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया था. साथ ही उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी गई. अगले तीस दिनों के भीतर राहुल के पास सूरत की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का समय होगा.
क्या है पूरा मामला ?
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है? इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.