कानपुर में नामांकन कराने जा रहे हैं तो रखें इन बातों का ख्याल, वर्ना टूट सकता है सपना

कानपुर। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 से अपराह्न तीन बजे तक पर्चा भरा जाएगा। इस दौरान, विशेष सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि छोटी सी भी गलती विधायक बनने का सपना तोड़ सकती है।

नामांकन कक्ष के बाहर विधानसभाओं के नाम लिखने के साथ ही बैरीकेडिंग भी कर दी गई है। जिस उम्मीदवार को जहां से नामांकन करना है वह उसी न्यायालय कक्ष में जाएगा। निर्दलीय और पंजीकृत दलों के उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावकों के साथ नामांकन करना है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल के तहत एक बार में सिर्फ दो प्रस्तावक ही कक्ष में जाएंगे। उनके बाहर आने के बाद दो-दो प्रस्तावक भेजे जाएंगे। नामांकन कक्ष के बाहर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। मंगलवार से ही जिले में अधिसूचना लागू हो जाएगी।

आनलाइन भी कर सकेंगे नामांकन

निर्वाचन आयोग ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे आयोग के सुविधा एप के माध्यम से नामांकन कर सकता है। बाद में नामांकन पत्र का ङ्क्षप्रट निकालकर इसकी नोटराइज्ड कापी रिटर्निंग अफसर के पास जमा होगी। आनलाइन ही जमानत राशि भी जमा हो जाएगी। नामांकन पत्र जब भरा जाएगा तो उसे सबमिट करने के बाद ही जमानत राशि जमा करने के लिए पे लिंक पर जाना होगा। वैसे आनलाइन जमानत राशि यदि जमा नहीं हो पा रही है तो ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी इसे जमा किया जा सकता है।

आनलाइन नामांकन की प्रक्रिया

आनलाइन नामांकन करते समय सुविधा एप पर जनवरी से मार्च 2022 इलेक्शन का आप्शन आएगा। इस पर मोबाइल नंबर भरेंगे और सबमिट करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड फीड करते ही नामांकन प्रपत्र खुल जाएगा। ई-नामिनेशन फार्म भरने के साथ ही ई-चालान की सुविधा भी यहीं मिल जाएगी।

पर्चा भरते समय नहीं होनी चाहिए कोई गलती

नामांकन करते समय बड़ी ही सतर्कता की जरूरत है। प्रारूप-26 को भरते समय अगर जरा सी गलती हुई या कोई जानकारी छूटी तो नामांकन रद हो सकता है। प्रस्तावक भी उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए जहां से नामांकन किया जा रहा है। अदेयता प्रमाण पत्र हो या अपराध, शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि आदि जानकारियां सही अंकित होनी चाहिए। नामांकन प्रपत्र में आपराधिक रिकार्ड, चल-अचल संपत्ति का विवरण भी देना है। इन कालम को खाली न छोड़ें। पांच साल का रिटर्न भी भर दें। शादी हुई है या नहीं, बैंक का अगर कोई लोन हो, किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो आदि जानकारी देना जरूरी है।

चार सेट में भर सकेंगे पर्चा

उम्मीदवार चार सेट में नामांकन करेगा। अगर किसी त्रुटि के कारण तीन सेट खारिज हो जाते हैं तो चिंता की बात नहीं है। अगर एक सेट सही है तो उम्मीदवार माने जाएंगे। चारों सेट खारिज होने का मतलब है कि विधायक बनने का सपना टूट चुका है।

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