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एक और सपा MLA को कोर्ट ने सुनाई सजा, लेकिन नहीं जाएगी विधायक की सदस्यता

अमिताभ के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज, मारपीट और बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. 11 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी

Network Today

कानपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद कोर्ट ने कानपुर के आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही अपील के लिए 20-20 हजार रुपये के दो बंधपत्रों के साथ जमानत भी मंजूर करते हुए रिहा किया है. कानपुर में वाणिज्यकर के असिस्टेंट कमिश्नर से मारपीट और बलवा के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी करार दिया है.

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11 साल पुराने मुकदमे में सजा पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. अमिताभ की ओर से अधिवक्ता ने अपील के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने जुमार्ना जमा करने और जमानतें दाखिल करने पर विधायक को अपील तक के लिए रिहा कर दिया. कोर्ट ने सपा विधायक को केवल एक साल की सजा सुनाई है, इस वजह से बताया जा रहा है कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी. दरअसल, नियमों के अनुसार जिस विधायक या सांसद को दो साल से कम की सजा होती है उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है.

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