
Network Today
कानपुरः यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गैंगेस्टर मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की विशेष न्यायधीश गैंगेस्टर एक्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले इरफान की आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इरफान के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान और रिजवान के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पिछले दो महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 18 हो गई है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से रखे गए तर्क
गैंगेस्टर एक्ट मामले में बीते सोमवार को इरफान सोलंकी और रिजवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान विशेष लोक अभियोजन घनश्याम श्रीवास्तव और एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने कोर्ट के सामने तर्क रखा। जाजमऊ थाना प्रभारी ने 26 दिसंबर पांच लोगों के खिलाफ गैंगेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जिसमें विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर इजराइ आटे वाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ को आरोपी बनाया गया था। इरफान इस गैंग का लीडर हैं। बीते 7 नवंबर 2022 को इरफान ने प्लाट में कब्जा करने के लिए सुनियोजित तरीके से आग लगा दी थी।