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इमरान खान पर हुए हमले के बाद पाक सुप्रीम कोर्ट सख्त, 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

Network Today

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर जानलेवा हमले के मामले में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक से अब तक एफआईआर दर्ज न किए जाने का कारण पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो कोर्ट मामले को स्वतः संज्ञान लेगा।

इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब पुलिस को कानून के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले में कोई भी पंजाब पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इमरान ने लगाया था एफआईआर दर्ज न करने का आरोप 
बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को उन पर हुए हमले के बाद एफआईआर दर्ज न किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारी तब तक मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं, जब तक कि वह शिकायत से एक सेना जनरल का नाम नहीं हटा देते।

गठित हो सकता है अदालती आयोग 
वहीं, इमरान खान की हत्या के प्रयास मामले की जांच के लिए अदालती आयोग का गठन किया जा सकता है। इसकी सिफारिश खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से पूर्ण अदालती आयोग के गठन की मांग की है। बता दें, हमले के दूसरे दिन इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर पर हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने खुद पर लगे आरोपों की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश के अलावा वरिष्ठ न्यायाधीशों सहित एक पूर्ण अदालती आयोग के गठन की सिफारिश की है। शनिवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वह इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी लिखेंगे।

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