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असम में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, एक गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू

Network Today

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 9 जनवरी को असम के करीमगंज जिले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारी ने कहा कि शनिवार शाम बाजारीचेरा पुलिस थाने के तहत करीमगंज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर लोवैरपुआ इलाके में 16 वर्षीय संभू कोइरी की हत्या कर दी गई. कोईरी पड़ोसी हैलाकांडी जिले में बजरंग दल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद करीमगंज जिले लौट रहे थे.

पुलिस ने कहा कि व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था. स्थानीय लोग उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. स्थानीय लोगों ने घटना के बाद बाजारीचेरा पुलिस थाने का घेराव कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया था. पुलिस के मुताबिक, हत्या के सिलसिले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच जारी है.

पुलिस उपाधीक्षक गीतार्थ देव सरमा ने कहा कि घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया. हमने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सलीम उद्दीन के रूप में हुई है. वहीं, करीमगंज जिले के बजरंग दल के नेता बिस्वजीत बनिक ने कहा कि पीड़ित बजरंग दल का कार्यकर्ता था. बनिक ने कहा कि जब घटना हुई, वह हैलाकांडी में आयोजित एक संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था. हम सरकार और पुलिस प्रशासन से अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित का नाम संभू कोइरी है और उस पर सलीम उद्दीन ने हमला किया था.

बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद असम के लोवैरपुआ बाजार इलाके में धारा 144 लागू :

हत्या के एक दिन बाद असम के करीमगंज जिले के लोवैरपुआ बाजार इलाके में सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के बाजारीछेरा पुलिस थाने का घेराव किया. अधिकारी ने कहा कि इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है. करीमगंज के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रशासन ने करीमगंज जिले में किसी भी बैनर, पर्चे, पोस्टर के वितरण पर भी रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेंगे.

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